Discipline

अनुशासन

महाविद्यालय में विद्यार्थियों का आचरण

महाविद्यालय में स्वस्थ परम्पराएं बनाये रखने तथा नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति का है I प्रत्येक छात्र/ छात्रा को इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा निष्ठापूर्वक महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करना चाहिए I सभी छात्र/छात्राओं को अनुशानान्पुर्वक रहना अनिवार्य है | किसी भी दशा में छात्र/छात्राओं को अनुशाशन/नियमों का उलंघन नहीं करना चाहिए | महाविद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए छात्र/छात्राओं का पूर्ण सहयोग आवश्यक है | छात्रों को महाविद्यालय के फर्नीचर, विद्युत् एवं अन्य उपकरणों की सुरक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहिए |

रैगिंग पाबन्दी

रैगिंग का तात्पर्य है : लिखकर, बोलकर, हावभाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी विद्यार्थी को पहुँचाना, किसी विद्यार्थी को भौतिक रूप से प्रताड़ित करना, नवागंतुक एवं अपने से कनिष्ठ /वरिष्ठ विद्यार्थियों को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रियाकलापों में अवरोध पी करना, परेशां करना, मानसिक क्लेश पहुँचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने की लिए बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में नहीं करते अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दित होते हों, दुखी होते हों और ऐसा करने से उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो, तथा रैगीग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना |

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जरी किये है | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी रैगिंग को अमानवीय, असामाजिक एवं अपराधिक कृत्य मानते हुए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जरी किये है | इनके अनुपालन में महाविद्यालय ने रैगिंग पर पूर्ण पाबन्दी सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों की एक एंटी रैगिंग समिति (Anti-Ragging Committee) का गठन किया गया है |

रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्यार्थी के विरुद्ध अपराध की गम्भीरता के अनुसार निम्नलिखित दण्डात्मक कारवाईयों का प्रावधान है :- (1) प्रवेश निरस्तीकरण, (2) कक्षा से निलंबन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबन्ध, (3) छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाओं पर रोक, (4) छात्रावास से निष्कासन, (5) रू 25,000.00 का जुर्माना, (6) संस्थान से निष्कासन एवं किसी अन्य संस्था में प्रवेश पर प्रतिबन्ध, (7) न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना, आदि |

परिचय पत्र

प्रवेश रसीद / शुल्क रसीद प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा छात्र का परिच पत्र प्राप्त हो सकेगा | परिचय पत्र पर छात्र / छात्र की नवीनतम फोटो किसी प्राध्यापक द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है | परिचय पत्र के बिना महाविद्यलाय में प्रवेश वर्जित है | महाविद्यालय में किसी भी समय शास्ता मंडल द्वारा परिचय पत्र की जाँच की जा सकती है | परिचय पत्र नहीं पाए जाने की दशा में उसे महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जायेगा | अतएव उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी|

स्थानांतरण प्रमाण पत्र

इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर उसे कार्यालय में देना चाहिए |स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा | स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने के तीन दिन बाद निर्गत होगा |

चरित्र प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र प्रत्येक छात्र/छात्रा को सत्र में एक बार दिया जायेगा | उसी सत्र में पुनः प्रमाण पत्र लेने पर रु 1.00 शुल्क देना होगा | चरित्र प्रमाण पत्र के लिए मुख्य अनुशासक की संस्तुति आनिवार्य है |