Student Welfare

छात्र कल्याण

शुल्क मुक्ति

शिक्षा संहिता की धारा 109 तथा 110 के अन्तर्गत निर्धन एवं पात्रता प्राप्त छात्र/ छात्राओं को शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है | शुल्क मुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र जो रूपये 10.00 में प्राप्त होगा, भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए कार्यालय में निर्धारित नीती तक जमा कर देना चाहिए तथा निर्धारित तिथि पर शुल्क मुक्ति समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना चाहिए | जो छात्र / छात्रा साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होगा, उसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा | धारा 106 के अन्तर्गत ब्रदर कन्सेशन देने का नियम भी है, जो छात्र/ छात्र इस सुविधा का लाभ लेना चाहें उन्हें भी आवेदन पत्र प्रस्तुस करना चाहिए | सभी अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को शुल्क मुक्ति (शिक्षण शुल्क) प्रदान की जाती है |

निर्धन छात्र सहायता कोष

जिन निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्ति की सुविधा नहीं मिली है उनके लिए निर्धन छात्र सहायता कोष उपलब्ध है | निश्चित तिथि तक विद्यार्थियों से प्राथना पत्र आमंत्रित किये जायेगें, जिसपर प्राचार्य द्वारा गठित समिति छात्र/ छात्राओं का साक्षात्कार करने के उपरान्त अपना निर्णय देगी | प्राचार्य द्वारा निर्णय का अनुमोदन कर दिये जाने पर आर्थिक सहायता प्राप्त छात्र/छात्राओं के नामों की सूचि घोषित कर दी जाएगी |

छात्रवृत्ति

महाविद्यालय के समस्त वर्ग ( सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक)

के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है |

रेलवे कन्सेशन

दीर्घकालीन छुट्टियों के समय छात्रों को अपने स्थायी निवास स्थान पर जाने तथा वहां से महाविद्यालय लौटने के लिए रेलवे कन्सेशन की सुविधा उपलब्ध है |

कॉशन मनी

महावियालय छोड़ने पर कॉशन मणि (सुरक्षित धन) की वापसी की जाती है | परन्तु इसके लिए छात्र को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा | यह वापसी केवल अक्टूबर-नवम्बर माह में ही की जाएगी |