प्रवेश प्रकिया
- प्रवेश हेतु आँनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक करना होगा I
- अलग-अलग संकायों के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र भरें I
- कोई भी संलग्नक बाद में प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा I
- आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक अनिवार्य है –
- -हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा का अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ I
- -इंटरमिडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा का अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ I
- -अंतिम विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त ट्रांसफर सर्टिफिकेट (स्थानांतरण प्रमाण-पत्र) की मूल प्रतिI
- -अंतिम विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कैरेक्टर सर्टिफिकेट (चरित्र प्रमाण-पत्र) की मूलप्रति I (यदि पूर्व परीक्षा में व्यक्तिगत छात्र रहे हों तो किसी राजपत्रित अधिकारी, एम.पी. एम.एल.ए., एम.एल.सी.,नगर पालिका या टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रतिI)
- -अर्ह परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद अंतराल वाले अभ्यर्थी का शपथ-पत्र I
- -स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंक-पत्रों की छाया प्रतियाँ I
- अभ्यर्थी उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ अवश्य संलग्न करें I
- आरक्षण एवं अधिभार अंको के लिए सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ अवश्य संलग्न करेंI
- मेरिट सूची नियमित देखते रहें I मेरिट सूची में नाम आने पर नियत तिथि के भीतर प्रवेश न लेने की स्थिति में उसके बाद किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा I
- प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही प्रवेश वैध माना जायेगा I अतः साक्षात्कार के बाद शुल्क तुरंत जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा आपके स्थान पर दूसरे को प्रवेश दिया जा सकता है I
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु काशी विद्यापीठ के अतिरिक्त अन्य परीक्षा संस्था से उत्तीर्ण होने वाले प्रवेशार्थियों को महाविद्यालय से प्राप्त स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त विश्वविद्यालय से निर्गत माइग्रेशन सर्टिफिकेट (प्रवजन प्रमाण-पत्र) भी साक्षात्कार के समय मूल रूप में जमा करना होगा I
प्रवेश नियम
स्नातक
- प्रवेश पूर्णतः मेरिट (योग्यता – सूचकांक) के आधार पर होगा I
- बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इंटरमिडिएट परीक्षा में 40% अंक हैI
- बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इंटरमिडिएट परीक्षा में 45% अंक हैI
- स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम अंतराल इंटर के बाद दो वर्ष है I वर्ष के अंतराल पर योग्यता सूचकांक से 05 अंक प्रति वर्ष की कटौती की जायेगी I हाईस्कूल एवं इंटरमिडिएट परीक्षा के उत्तीर्ण वर्ष में दो से अधिक अंतराल वाले छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगा
- प्रवेशार्थी सोच-विचार कर विषयों का चयन करेंI प्रवेश के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगाI
स्नातकोत्तर
- प्रवेश पूर्णतः मेरिट (योग्यता – सूचकांक) के आधार पर होगा I
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक परीक्षा में 45% अंक हैI
- मेरिट सूची में नाम आने पर नियत तिथि तक प्रवेश न लेने पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगाI
- स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश दिया जायेगा जो स्नातक अंतिम वर्ष में रहा होगा I एम.ए. अर्थशास्त्र में प्रवेश हेतु बी.कॉम के छात्रों के प्रवेश मान्य होगाI
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्नातक परीक्षा के उत्तीर्ण वर्ष में दो से अधिक अंतराल वाले छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगाI अंतराल पर मेरिट सूचकांक से 05 प्रति वर्ष अंको की कटौती की जायेगी I
- आरक्षण नियमों को समाविष्ट करते हुए स्नातकोत्तर कक्षाओं में 80% आतंरिक छात्र एवं 20% बाह्य छात्र केआधार पर प्रवेश दिया जायेगा I
सामान्य
- अपूर्ण एवं अंतिम तिथि के बाद आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगाI
- साक्षात्कार के समय समस्त मूल प्रमाण-पत्र अवश्य लाएँI मूल प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश देना संभव नहीं होगा I
- न्यूनतम अर्हता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सीट उपलब्ध रहने पर शिथिल किया जा सकता हैI
- प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम नियमों का अनुपालन किया जायेगाI
- प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगाI ओबीसी प्रमाणपत्र प्रवेश तिथि से3 वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं है I
- वर्तमान में प्रवेश में आरक्षण इस प्रकार है –
- अनुसूचित जाति 21%,अनुसूचित जनजाति02%, अन्य पिछड़ी जाति 27%I
- इनके साथ क्षैतिज आरक्षण इस प्रकार है –
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02%, विकलांग 02%, विस्थापित परिवार 02%एवं महिला 20%I
- किसी कक्षा में प्रवेश लेकर परीक्षा छोड़ देने अथवा अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा ने अथवा अन्य संकाय की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा I
- संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका है I
- अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा I
- जिस छात्र/छात्रा पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो या दण्ड प्राप्त हुआ हो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा I
- गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी I उसके द्वारा जमा किया हुआ शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा I
- प्राचार्य किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश बिना कारण बताये महाविद्यालय हित में निरस्त अथवा अस्वीकार कर सकते है I
योग्यता सूचकांक का निर्धारण
- स्नातक में प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांक का निर्माण निम्नवत होगा –
- योग्यता सूचकांक = इंटरमिडिएट परीक्षा का प्राप्तांक + अधिभार का अंक - कटौती (यदि कोई हो)
- नोट: व्यावसायिक विषय लेकर इंटरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं का योग्यता सूचकांक लिखित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर निश्चित की जायेगी I
- स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांक का निर्माण निम्नवत होगा –
- योग्यता सूचकांक = स्नातक परीक्षा का कुल प्राप्तांक + अधिभार का अंक - कटौती (यदि कोई हो)
अधिभार अंक (अधिकतम 25 अंक देय)
- चुनार नगर पालिका/नरायनपुर ब्लाक में स्थित इंटर कालेज से इंटरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर (केवल स्नातक में प्रवेश हेतु) 20 अंक
- मंडलीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 05 अंक
- राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 10 अंक
- एन.सी.सी. “ए” प्रमाण पत्र धारक 05अंक
- एन.सी.सी. “बी” प्रमाण पत्र धारक 10अंक
- एन.सी.सी. “सी” प्रमाण पत्र धारक 15अंक
- एन.एस.एस. मंडलीय प्रमाण-पत्र धारक/प्रवीण प्रमाण-पत्र धारक 05 अंक
- एन.एस.एस. राज्यस्तरीय प्रमाण-पत्र धारक/निपुण प्रमाण-पत्र धारक 10 अंक
- इस महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का आश्रित 15 अंक
देय शुल्क
प्रवेशके समय शासन व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा I प्रयोगशाला/पुस्तकालय/काशनमनी केवल प्रथम वर्ष में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों से लिया जायेगा|नामांकन शुल्क नये प्रवेश एवं अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों से लिया जायेगाI उपाधि शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार लिया जायेगा|शुल्क का परिवर्तन शासन व विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जा सकता है|
प्रवेशोपरांत
- शुल्क जमा करने के साथ प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है I
- प्रवेश रसीद / शुल्क रसीद प्रस्तुत कर कार्यालय से परिचय-पत्र प्राप्त करेंI
- सूचना पट से सम्बन्धित विषय की समय सारणी नोट कर लें I
- प्रवेश रसीद / शुल्क रसीद सम्बन्धित विषय की कक्षा में अध्यापक के समक्ष प्रस्तुत कर सम्बन्धित विषय की व्याखान पंजिका में नाम अंकित करा लें एवं कक्षाओं में नियमित उपस्थित होंI
- स्मरण रहे की विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक विषय में अलग-अलग कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है Iउपस्थिति कम होने की दशा में विश्वविद्यालय विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित कर सकता है I
- प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है की वह महाविद्यालय, कार्यालय तथा विभागों के सूचना पट्ट को महत्वपूर्ण सूचनाओं/नियमों/परिनियमों के लिए देखता रहेI महाविद्यालय द्वारा निर्धारित इन नियमों / परिनियमों का पालन विद्यार्थी द्वारा अपेक्षित है I